दिनांक_ जून 09/2025 दिन सोमवार
मधुबनी/बिहार
न्यूज ब्यूरो – गोविन्द जोशी
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने एक आदेश में कहा है कि संचिका के निष्पादन एवं डाक पत्रों के अवलोकन के क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर वस्तु स्थिति की जानकारी, स्पष्टता के निमित्त विमर्श का निर्देश दिया जाता है, परंतु ऐसा पाया गया है कि विमर्श हेतु स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद संबंधित पदाधिकारीयों के द्वारा ससमय विमर्श नहीं किया जा रहा है। जिससे संबंधित विषयों के त्वरित निष्पादन में विलंब हो रहा है। अतः उन्होंने निर्देश दिया है कि संचिका डाक पत्रों पर विमर्श हेतु जिलाधिकारी ने दिए गए निर्देश के 48 घंटों के अंदर संबंधित पदाधिकारीयों को निश्चित रूप से विमर्श करना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में विमर्श हेतु निर्धारित 48 घंटों की अवधि व्यतीत नहीं हो, इसे संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त अवधि में जिलाधिकारी अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो वैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से दूरभाष/मोबाईल पर विमर्श करना सुनिश्चित का निर्देश दिया है।