मधुबनी जिले के मधवापुर स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय सभागार में ‘जीएसटी में अपील’ संबंधित विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में राज्य कर संयुक्त आयुक्त सह मधुबनी अंचल प्रभारी मकेश्वर शर्मा ने जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न मामलों में दायर की जानेवाली अपील को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी में पंजीकृत कोई भी व्यवसायी जो जीएसटी अधिनियम के तहत पारित किसी आदेश या निर्णय से पीड़ित होते हैं या असंतुष्ट हैं, तो उन्हें उसे धारा 107 के अंतर्गत अपील दायर करने का अधिकार है। इसके लिए वो डीआरसी-9 में ऐसे आदेश या निर्णय के जारी होने के 90 दिनों के अंदर अपील दाखिल करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि करदाता अपील तो कर लेते हैं, लेकिन प्रविधिगत समस्याओं के कारण अक्सर यह अस्वीकृत हो जाता है। इससे बचने के लिए विधिवत फॉर्म में सभी नियमों का अनुपालन करते हुए इसे दायर करना चाहिए। अपील के साथ पारित आदेश की सत्यापित प्रति होनी चाहिए। वहीं पारित आदेश में कर, ब्याज, जुर्माना, लेट फी से उत्पन्न सभी प्रकार के विवादास्पद दंड की रकम का 10 प्रतिशत वहीं अपीलकर्ता द्वारा स्वीकृत कर का 100 प्रतिशत नकद में जमा करना होगा।
कार्यशाला के अंत में व्यवसायियों ने जीएसटी में हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर सवाल किए। जिस पर आयुक्त ने कहा कि जीएसटी में अब नियम कड़े हो रहे हैं, अतः झंझावातों से बचने के लिए सभी नियमों का ख्याल रखकर समय पर अपना रिटर्न दाखिल कराएं।
वहीं जीएसटी सिस्टम में मौजूद कई जटिल समस्याओं पर का उत्तर देने में असमर्थता जाहिर करते हुए उन्होंने इसे विभागीय नियमों के अधीन बताया।
इस मौके पर सहायक आयुक्त इंदु चौहान, कर सलाहकार कुमार आशुतोष ‘निखिल’, चैंबर के अध्यक्ष शत्रुघ्न साह, उपाध्यक्ष बद्रीनारायण साह, लिपिक श्यामनंदन मिश्र, लक्ष्मी गुप्ता, अरुण गुप्ता, गजानन गुप्ता, सूरज सहित दर्जनों व्यापारी व अन्य मौजूद थे।